Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अनलाइन रेजिस्ट्रैशन करने के बाद यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खो जाती है, तो केंद्र सरकार उस किसान को मुआवजा प्रदान करेगी।

प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्राकृतिक आग और बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर, बाढ़, जलभराव और भूस्खलन, सूखा, कीट, रोग आदि के कारण फसलों के नुकसान के मामले में, तो केंद्र सरकार उन किसानों को PM Fasal Bima Yojana के तहद वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है तो उस किसान को अधिकतम 2,00,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है. पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार ने लगभग 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया है।

इस योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के बीमा धन का भुगतान सीधे आवेदकों के बैंक खातों में किया गया है। अगर आप किसान हैं, अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल खराब हुई  है तो आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत जरूर जुड़ना चाहिए।

अगली प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने पर बीमा कवर मिलेगा। इस योजना के तहत शामिल होने के लिए आवेदक किसानों को बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो आइए जानते हैं, पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कैसे करें।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, वे हैं

  • पीएम फसल बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं।
  • पीएम फसल बीमा योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि देश के किसान फसल खराब होने के बाद फिर से खेती करने के लिए प्रोत्साहित हों।
  •   यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि फसल खराब होने के बाद किसान आर्थिक रूप से स्थिर और कुछ हद तक सशक्त हो सकें।

पीएम फसल बीमा योजना लाभार्थी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत में सभी श्रेणी के किसान योजना के लिए आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

पीएम फसल बीमा योजना पात्रता मानदंड (PM Fasal Bima Yojana Eligibility Criteria)

पीएम फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, वे योग्यताएं हैं

  • आवेदक किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के बाद यदि आवेदक किसान खरीफ फसल या रबी की फसल की उपज के बाद प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी फसल का 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
  • यदि किसी किसान की फसल कटाई से 15 दिन पहले प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी फसल खो जाती है,  तो वह किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक किसान के पास उस भूमि के विशिष्ट दस्तावेज होने चाहिए जहां फसल नष्ट हो गई है।

पीएम फसल बीमा योजना के दस्तावेज जरूरी

पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते समय, कुछ दस्तावेज  जमा करने होते हैं

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि कोई हो)
  • भूमि विलेख
  • भूमि ड्राफ्ट संख्या
  • अनुबंध की फोटोकॉपी
  • बैंक खाता संख्या (आधार संख्या लिंक होनी चाहिए)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Apply

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से सही-सही आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से पालन करें

स्टेप 1: सबसे पहले आपको  इस लिंक को दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचना होगा https://pmfby.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा  ।

स्टेप 2: आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर आने के बाद आपको  फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अगले पृष्ठ पर आने के बाद आपको  अतिथि किसान विकल्प (पहली बार पंजीकरण के लिए) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: अब आपके साथ नए किसान पंजीकरण के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। वहां आपको किसान का पता, किसान का पता, किसान आईडी, किसान के बैंक खाते की सारी जानकारी भरनी होगी और अंत में कैप्चा कोड भरकर क्रिएट यूजर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आप पीएम फसल बीमा योजना के भीतर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर सकते हैं।

स्टेप 5: अब आपको  फिर से किसान एप्लीकेशन  पेज पर आने के बाद लॉगिन फॉर फार्मर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6: कैप्चा कोड भरने के बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसे लिखकर रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 7: अब मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को निर्दिष्ट स्थान पर भरें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 8: अगले पृष्ठ पर, आपको पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। वहां सभी जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिर आपको आवेदन पत्र को अच्छी तरह से देखना होगा और सबमिट विकल्प पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा।

विशेष नोट:  यदि आप घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं,  तो आपको अपने नजदीकी सीएससी  सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा। आप उस सीएससी सेवा केंद्र पर जाएं और कहें कि पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए,  वहां का कर्मचारी आपके नाम पर पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करेगा।

फसल बीमा योजना ऑफ़लाइन अप्लाइ

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेपों का पालन करें

स्टेप 1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा।

स्टेप 2: बैंक में जाने के बाद, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र एकत्र करें।

स्टेप 3: अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरें और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

स्टेप 4: अंत में, आवेदन पत्र और दस्तावेज बैंक कर्मचारी को जमा करने होंगे।

स्टेप 5: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Official Website

योजना का नामआधिकारिक वेबसाइट लिंक
पीएम फसल बीमा योजनाPMFBY

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